राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की आपराधिक शिकायत दर्ज कराने वाले आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने यहां की एक अदालत से कहा कि गुजरात में इसी तरह के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता अब सांसद नहीं हैं‚ इसलिए वह ठाणे में मानहानि मामले में पेश हो सकते हैं। कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट का आग्रह करने वाले गांधी के आवेदन का विरोध किया। शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने गांधी के भाषण को देखने के बाद २०१४ में भिवंड़ी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी । आरोप है कि गांधी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार बताया था। कुंटे ने दावा किया कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। गांधी जून २०१८ में अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने आरोप को स्वीकार नहीं किया था। पिछले साल‚ उन्होंने इस आधार पर अदालत में पेश होने से स्थायी छूट की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था कि वह सांसद हैं‚ जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़़ता है‚ पार्टी के काम में शामिल होना पड़़ता है और अक्सर यात्रा करनी पड़़ती है ।