31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं किसान

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Published on : 16 Jul, 24 16:07

31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा  योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं किसान

 

जैसलमेर 1 राज्य सरकार ने खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। जिले में खरीफ 2024 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.को अधिकृत किया गया है।

जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिले के किसानों से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक किसान अपनी फसलो का बीमा करवाये और स्थानिक आपदाओं की स्थिति मे योजना का लाभ उठाये। संयुक्त निदेशक कृषि सीताराम ने बताया कि जिले में बाजरा, मंूगफली, ग्वार, मँूग, मोठ, तिल और ज्वार के साथ ही इस वर्ष जिले के लिए अरण्डी, अनार व खजुर का भी बीमा किया जा रहा है।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सीताराम ने बताया कि जिले के किसान खरीफ फसल के लिए गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक एवं ऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल में बाजरा, मंूगफली, ग्वार, मूँग, मोठ, तिल, और ज्वार कुल सात फसलों एवं पुर्नगठित मौसम आधारित खरीफ 2024 में जैसलमेर जिले के लिए अरण्डी, अनार व खजुर को जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2024 के लिए अधिसूचित फसलंे प्रीमीयम राशि(बीमित राशि का 2 प्रतिशत) व बीमित राशि बाजरा के लिए 5052 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 101.04 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, मंूगफली के लिए 98966 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 1979.32 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, ग्वार के लिए 10609 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 212.18 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, मूंग के लिए 29839 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 596.78 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, मोठ के लिए 19366 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 387.32 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, तिल के लिए 21235 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 424.7 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर तथा ज्वार के लिए 22461 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 449.22 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि ऋणी किसान 31 जुलाई तक अपने बैंक खातों से प्रीमीयम राशि डेबिट करवा सकते हैं। उन्होंनेे बताया कि गैर ऋणी कृषक सीएससी के माध्यम से खरीफ फसलो के लिए बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, स्वप्रमाणित नवीनतम जमाबंदी की नकल, स्वप्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की शाखा से प्रमाणित जिसमें बैक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं खाताधारक के नाम का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में होना अनिवार्य है। बटाईदार कृषक होने की स्थिति में बटाईदार कृषक संबन्धित खातेदार से शपथ पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा जिसमें कृषक का भूमि विवरण शामिल हो एवं बटाईदार कृषक राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं दोनो कृषकों को स्वयं का सत्यापित आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 फीसदी व पुनर्गठित मौसम आधारित खरीफ में अरण्डी बीमित राशि प्रति हैक्टर 38006, खजुर बीमित राशि प्रति हैक्टर 170000, अनार की बीमित राशि प्रति हैक्टर 103664 के लिए बीमित राशि 5 फीसदी राशि निर्धारित की गई है।


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