जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने ओयो के खिलाफ जीएसटी देनदारी मामले में किए गए भ्रामक दावों को गंभीरता से लेते हुए संस्कारा रिज़ॉर्ट के निदेशक मदन जैन को नोटिस जारी किया। यह मामला 2.66 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस से जुड़ा है। कोर्ट ने ओयो को जबरन कार्रवाई से संरक्षण देते हुए संस्कारा रिज़ॉर्ट से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के अभाव पर चिंता जताई।
कोर्ट ने यह भी देखा कि रिज़ॉर्ट के निदेशक ने मामले से संबंधित अहम जानकारियां नहीं प्रस्तुत की, और यह संकेत दिया कि रिज़ॉर्ट का मालिक टैक्स संबंधित मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ओयो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ओयो के पक्ष में स्टे (रोक) का आदेश दिया और पुलिस को दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
ओयो के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर और लिपि गर्ग ने कोर्ट के सामने कहा कि एफआईआर अनुचित थी और यह शिकायतकर्ता की जीएसटी देनदारी से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। ओयो ने कोर्ट के सामने साबित किया कि सभी नियमों का पालन किया गया है और जीएसटी विभाग से सीधे संस्कारा रिज़ॉर्ट से जानकारी मांगी गई थी।
मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। ओयो ने कहा है कि वह किसी भी जांच में पूरी तरह सहयोग करेगा।